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    Home»कोर्ट की खबरें»नशे में डूबने का मतलब ‘कूल’ होना नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
    कोर्ट की खबरें

    नशे में डूबने का मतलब ‘कूल’ होना नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariDecember 16, 2024Updated:December 16, 2024No Comments1 Min Read
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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के युवाओं को एक महत्वपूर्ण नसीहत दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने ड्रग तस्करी के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नशे में डूबना कूल होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह बेहद दुखद है. कोर्ट ने युवाओं से अपील की कि वे नशे से बचें और इसे कभी भी कूल होने से न जोड़ें. बता दें कि यह टिप्पणी उस केस की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें NIA द्वारा जांच की जा रही है. इस मामले में अंकुश विपिन कपूर पर आरोप है कि उसने ड्रग तस्करी का नेटवर्क चलाया था और पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत में बड़े पैमाने पर हेरोइन की तस्करी कराई थी.

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर यह भी कहा कि ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और युवाओं को नशे से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया जाएगा.

     

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