Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    16 Jun, 2025 ♦ 6:16 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»ट्रेंडिंग»सरोगेसी क्या है..भारत में क्या है इसके नियम..अगर नहीं जानते तो ये पढ़ें   
    ट्रेंडिंग

    सरोगेसी क्या है..भारत में क्या है इसके नियम..अगर नहीं जानते तो ये पढ़ें   

    Team JoharBy Team JoharFebruary 24, 2024No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली :  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद सरोगेसी के नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. इसके तहत प्रावधान किया गया है कि अगर कपल किसी मेडिकल समस्या से पीड़ित है तो डोनर कपल को अंडाणु या शुक्राणु दे सकेगा. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने नियमों में बदलाव किया है. पहले के नियम में कहा गया था कि सरोगेसी से संतान पाने की इच्छा रखने वाले कपल के पास अंडाणु व शुक्राणु होने चाहिए.

    सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई अर्जियां दाखिल हुई थीं. पिछले साल ऐसी अर्जियों पर सुनवाई के दौरान दर्जन भर से ज्यादा मामले में याचिकाकर्ताओं को सरोगेसी के जरिये मां बनने के लिए दूसरी डोनर महिला के अंडाणु (एग) का उपयोग करने की इजाजत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार के नियम से सरोगेसी के उद्देश्य विफल हो जाएगा. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्यों नहीं वह इस मामले में फैसला ले रहा है. पहले भी सरोगेसी कानून में बदलाव हो चुके हैं. सरोगेसी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो कई लोगों के मन में आते हैं. आज उनके जवाब हम यहां बता रहे हैं.

    कौन कौन सरोगेसी के लिए योग्य हैं?

    भारत में सरोगेसी कानून के अनुसार, केवल विवाहित जोड़े ही सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बन सकते हैं. कपल में पुरुष की उम्र 26 साल से 55 साल के बीच और महिला की उम्र 23 से 50 साल के बीच होनी चाहिए.

    क्या कुंवारी लड़की सरोगेसी करवा सकती है?

    कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या अनमैरिड कपल्स या लड़की सरोगसी मां बन सकती है, तो इसका जवाब नहीं है. भारत में सरोगेसी कानून के अनुसार अनमैरिड लड़कियां सरोगेसी के जरिए मां नहीं बन सकती.

    कौन-कौन सरोगेसी के लिए योग्य नहीं?

    भारत में सरोगेसी के जरिए केवल शादीशुदा कपल्स ही मां-बाप बन सकते हैं. इसका गलत उपयोग न हो इसके लिए भारत में सख्त कानून बना है. इसके अनुसार विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, या LGBTQIA+ जोड़े सरोगेसी के लिए योग्य नहीं हैं.

    क्या कोई विदेशी भारत में आकर सरोगेसी करा सकता है?

    नहीं, भारत में सेरोगेसी कानून के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक सेरोगेसी से मां नहीं बन सकती है. भारत सरकार का मानना है कि विदेशियों द्वारा सरोगेसी का दुरुपयोग हो सकता है, खासकर अगर इसे व्यावसायिक रूप से अनुमति दी जाती है. हालांकि भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) जो विवाहित हैं और विदेश में रहते हैं, वो सरोगेसी के लिए योग्य हैं.

    एक महिला कितने बार बन सकती है सरोगेसी मदर?

    कोई भी महिला सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है. वही महिला सरोगेसी मदर बन सकती है, दो पहले से शादीशुदा हो और उसके बच्चे हों. इसके अलावा वो कोई नशा न करती हो और मेडिकल तौर पर फिट हो.

    Children Country health johar live news Surrogacy जोहार लाइव न्यूज़ देश संतान सरोगेसी सेहत स्वास्थ्य
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Article397 करोड़ की 26 योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन करेंगे पीएम, 14 अमृत स्टेशनों का होगा कायाकल्प
    Next Article ड्यूटी के दौरान ट्रेन की चपेट में आये दो रेलवे कर्मी, मौत

    Related Posts

    खूंटी

    विकास के लिए समर्पित है मोदी सरकार : काशीनाथ महतो

    June 16, 2025
    गुमला

    धान व्यापारी लूटपाट मामले में दो को पुलिस ने दबोचा

    June 16, 2025
    झारखंड

    बलिदान दिवस पर राज्य के नवनिर्माण की हुंकार भरेगी आजसू : प्रवीण प्रभाकर

    June 16, 2025
    Latest Posts

    सार्वजनिक स्थान पर थूकने या सिगरेट पीने पर लगेगा हर्जाना, उड़न दस्ते से होगी सख्त कार्रवाई…

    June 16, 2025

    विकास के लिए समर्पित है मोदी सरकार : काशीनाथ महतो

    June 16, 2025

    धान व्यापारी लूटपाट मामले में दो को पुलिस ने दबोचा

    June 16, 2025

    बलिदान दिवस पर राज्य के नवनिर्माण की हुंकार भरेगी आजसू : प्रवीण प्रभाकर

    June 16, 2025

    1 जुलाई से बिना आधार लिंक के नहीं मिलेंगे तत्काल टिकट, जानें क्या है नया नियम

    June 16, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.