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    Home»जोहार ब्रेकिंग»सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, पूर्व सीएम को आवास व अन्य सुविधाएं न मिले : सरयू राय
    जोहार ब्रेकिंग

    सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, पूर्व सीएम को आवास व अन्य सुविधाएं न मिले : सरयू राय

    Team JoharBy Team JoharFebruary 8, 2020No Comments1 Min Read
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    Joharlive Team

    रांची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से रांची में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह राज्य सरकार से किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से रघुवर दास को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परास्त करने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है। सरयू राय ने ट्वीट कर बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाएं सरकार नहीं दे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने जनहित याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय में 7 सितंबर 2018 को जवाब दिया था कि यह निर्णय झारखंड में लागू है। उन्होंने इसपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ध्यान देने और ध्यान दिलाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि रघुवर दास ने विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली कर दिया है लेकिन एचईसी स्थित पुराने आवासीय परिसर को अबतक नहीं छोड़ा है। राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से रांची में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

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