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    Home»झारखंड»कोडरमा : आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा, 5 हजार जुर्माना भी लगाया
    झारखंड

    कोडरमा : आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा, 5 हजार जुर्माना भी लगाया

    Team JoharBy Team JoharApril 20, 2023No Comments2 Mins Read0
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    • अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने सुनाई सजा
    • जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास

    कोडरमा : कोडरमा थाना कांड संख्या 194/2014, एसटी 35/16, दिनांक 07/11/ 2014 की रात्रि करीब 2:00 बजे रिवाल्वर की नोक पर टेंपो लूटने के दो आरोपियों सिकंदर यादव, पिता रघु यादव, देवी मंडप रोड, थाना तिलैया एवं प्रदीप मंडल उर्फ प्रदीप सुंडी, पिता स्वर्गीय दशरथ साव, तीनतारा, थाना कोडरमा निवासी के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने अंडर सेक्शन 25 (1)-(बी) आर्म्स एक्ट एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिये जाने पर आरोपियों को 1-1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। वही अंडर सेक्शन 26/ 35 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3-3 साल सश्रम कारावास व ₹2000 जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह- छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

    क्या है मामला
    कोडरमा थाना गश्ती दल को तिलैया के पैंथर के द्वारा मिली सूचना की मरकच्चो की ओर से आ रहे एक सवारी टेंपो को हथियार के बल पर कुछ अपराधियों ने लूट लिया है और अपराधी लोकाई स्थित मंदिर में छिपे हुए हैं। गश्ती दल को पैंथर के द्वारा मिली सूचना के आधार गश्ती दल एवं पैंथर के जवानों के द्वारा लोकाई स्थित मंदिर को घेर कर जांच की गई तो वहां पर सोए हुए दो आरोपी पकड़े गए। पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम सिकंदर यादव, पिता रघु यादव देवी मंडप रोड निवासी एवं दूसरे ने प्रदीप मंडल, पिता स्वर्गीय दशरथ मंडल तीन तारा कोडरमा निवासी बताया। दोनों की जांच करने पर दोनों के पास से एक एक देसी कट्टा बरामद हुआ साथ ही कुछ कारतूस भी पाए गए।

    अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया। इस दौरान कुल 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंटू सिंह ने दलीलें पेश की। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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