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    Home»बिहार»Online जमीन रजिस्ट्री और रिकॉर्ड में अब नहीं होगी दिक्कत… जानिये क्यों
    बिहार

    Online जमीन रजिस्ट्री और रिकॉर्ड में अब नहीं होगी दिक्कत… जानिये क्यों

    Kajal KumariBy Kajal KumariJanuary 2, 2025Updated:January 2, 2025No Comments2 Mins Read
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    Bihar : जमीन-बिक्री को लेकर बिहार सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. जिसमें जमीन की खरीद-बिक्री होने पर विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा ओर जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसको लेकर सरकार ने कई निर्देश जारी किया हैं. मंत्री रत्नेश सदा ने संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था जल्द लागू करने को कहा हैं.

    सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसके लिए निबंधन विभाग और राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर को जोड़ा जा रहा हैं. पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संपतचक, फतुहा और सकरा निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जमाबंदी की सुविधा शुरू की जाएगी. इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राज्य के अन्य रजिस्ट्री कार्यालयों में भी नई व्यवस्था लागू की जाएगी.

    जमाबंदी में सुधार में लगेगा वक्त

    बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच निबंधन विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया हैं कि अंचल कार्यालय का रिकॉर्ड पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हैं. कई मामलों में जमाबंदी संयुक्त हैं, कुछ जमाबंदियों में प्लॉट का विवरण गलत हैं, जबकि कुछ में रकबा शून्य दर्शाया गया हैं. ऐसी समस्याओं वाली जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान, निबंधन कार्यालय से रजिस्टर्ड डीड के साथ आवेदन देने पर विक्रेता को अंचल कार्यालय से नोटिस भेजा जाएगा. इन सुधारों में समय लग सकता हैं.

    नई व्यवस्था की जानकारी

    नई व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास 10 कट्ठा जमीन हैं और उसने 2 कट्ठा जमीन बेच दी, लेकिन अंचल कार्यालय में खरीदार के नाम पर जमाबंदी अपडेट नहीं हुई हैं, तो विक्रेता के नाम पर एक साल बाद भी जमीन 10 कट्ठा ही दिखेगी. ऐसी स्थिति में विक्रेता वह जमीन फिर से किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता हैं, लेकिन नया खरीदार अंचल कार्यालय से विक्रेता की वास्तविक भूमि जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेगा.

    इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री और जमाबंदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की उम्मीद जताई जा रही हैं.

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