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    Home»झारखंड»राज्य सरकार ने तबरेज अंसारी मामले में हाई कोर्ट से मांगा दो सप्ताह का समय
    झारखंड

    राज्य सरकार ने तबरेज अंसारी मामले में हाई कोर्ट से मांगा दो सप्ताह का समय

    Team JoharBy Team JoharApril 10, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को रांची में राजेंद्र चौक के पास हंगामा और इकरा मस्जिद के पास चाकूबाजी की घटना मामले में पंकज यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई निर्धारित की है।

    दरअसल, सरायकेला में तबरेज अंसारी की भीड़ की पिटाई से मौत होने के बाद रांची में 5 जुलाई 2019 को राजेंद्र चौक के पास हंगामा और इकरा मस्जिद के पास चाकूबाजी की घटना हुई थी। इस घटना की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजीपी से पूछा था कि उस दिन रांची के डोरंडा में अशांति फैलाने की घटना को लेकर कितने आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर डीजीपी से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।

    जून 2019 को सरायकेला खरसावां में तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। इसे लेकर रांची में 5 जुलाई 2019 को मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा करने के बाद हज़ारों की संख्या में रांची के उर्स मैदान में सरायकेला में तबरेज अंसारी के हत्याकांड को लेकर आक्रोश सभा किया था। सभा में तबरेज की हत्या के आरोपितों को फांसी देने की मांग की गई थी।

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