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    Home»झारखंड»विधायक इरफान अंसारी के मामले में जवाब के लिए राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट से मांगा समय
    झारखंड

    विधायक इरफान अंसारी के मामले में जवाब के लिए राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट से मांगा समय

    Team JoharBy Team JoharJune 15, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट नवनीत कुमार की कोर्ट में गुरुवार को एक पीड़ित बच्ची को अस्पताल में देखने जाने के बाद बच्ची का फोटो वायरल होने से उसकी पहचान उजागर होने संबंधित एक मामले में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी याचिका पर सुनवाई हुई।

    मामले में राज्य सरकार ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दिए गए अंतरिम राहत को जारी रखा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता इरफान अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ मामले से संबंधित दुमका के एमपी/ एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई है।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल कमलेश ने पैरवी की। इस मामले में दुमका की निचली अदालत ने इरफान अंसारी के खिलाफ मामले में संज्ञान लिया था। साथ ही उनके खिलाफ नवंबर 2022 में आरोप गठित किया था, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले को लेकर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में कांड संख्या 175 / 2018 दर्ज किया गया था।

    आरोप है कि वर्ष 2018 में एक चार साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। बच्ची का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने को लेकर विधायक इरफान अंसारी बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान पीड़ित बच्ची का एक फोटो खींचा गया था, यह फोटो वायरल हुआ था। इस फोटो से बच्ची की पहचान उजागर हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था।

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