जोहार लाइव ब्यूरो
एक बार फिर पत्रकार सुधीर चौधरी खबरों के इतर चर्चा मे हैं. हालिया खत्म हुए सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल 20 वर्षीय कार्यकर्ता और UPSC अभ्यर्थी विजय शेरावत ने पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. यह मामला 27 जुलाई को डीडी न्यूज के उनके डेली प्राइम टाइम शो “Decode” में प्रसारित एक कार्यक्रम को लेकर दर्ज कराया गया है.
जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने विजय शेरावत की ओर से दायर अंतरिम रोक की याचिका पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुधीर चौधरी और न्यूज चैनल से इस मामले में जवाब मांगा है. शेरावत के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह मुकदमा याचिकाकर्ता की गलत पहचान किए जाने और कथित मानहानि को लेकर दायर किया गया है.
मुकदमे में मांग की गई है कि प्रतिवादियों को 27 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम को दोबारा टेलीकास्ट करने, होस्ट करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने या किसी भी माध्यम से प्रचारित करने से रोका जाए. याचिका में इस प्रसारण को मानहानिकारक बताया गया है.
विजय शेरावत के मुताबिक, विवादित प्रसारण में यह आरोप लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने संसद को नष्ट करने और भारत को नेपाल में बदलने की धमकी देने जैसी बातें कही थीं.
शेरावत का कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान कभी नहीं दिया. उनका आरोप है कि प्रतिवादियों ने सही तथ्यों की परवाह किए बिना गलत बयान को उनके नाम से जोड़ दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका को मुकदमे के रूप में दर्ज किया जाए. साथ ही, प्रसारण को हटाने की मांग वाली अंतरिम याचिका पर नोटिस जारी किया गया है.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है. कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर सुधीर चौधरी और न्यूज चैनल से अंतरिम राहत की मांग पर अपनी दलीलें रखने के लिए तैयार रहने की उम्मीद है.

