Ranchi : झारखंड सरकार के वित्त विभाग की समीक्षा में वेतन निकासी के दौरान कई जगह गंभीर गड़बड़ियां और अवैध निकासी के मामले सामने आने के बाद रांची पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। रांची SSP राकेश रंजन ने जिले के सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश जारी किया है कि हर हाल में 24 घंटे के भीतर झारनेट प्रोफाइल अपडेट कराना अनिवार्य होगा।
SSP के आदेश में साफ कहा गया है कि यदि कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित समय में विहित प्रपत्र भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा नहीं करता है तो मार्च 2026 से उसका वेतन और भत्ता की निकासी रोक दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मी की होगी।
वित्त विभाग की समीक्षा में खुली पोल
सरकार के वित्त विभाग ने कार्यालय पत्रांक 1300/वि, दिनांक 08 अप्रैल 2026 के तहत वेतन निकासी की समीक्षा की थी। इस दौरान कई विभागों में वेतन भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता, गलत खाते में पैसे भेजे जाने और अवैध निकासी जैसे मामले सामने आए। इसी के बाद सभी जिलों में झारनेट प्रोफाइल अपडेट कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया।
SSP का आदेश : सभी कर्मियों का डाटा होगा सत्यापित
SSP रांची द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी अपना झारनेट प्रोफाइल अपडेट कराने के लिए विहित प्रपत्र भरेंगे और दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ इसे नवीन पुलिस केंद्र, रांची में जमा कराएंगे।
सेवा पुस्तिका से होगा नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि का मिलान
प्रोफाइल अपडेट के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी कर्मियों के डाटा का मिलान उनकी सेवा पुस्तिका से किया जाएगा। इसमें निम्न जानकारियां जांची जाएंगी…
- पुलिसकर्मी का नाम
- पिता का नाम
- पदनाम
- जन्म तिथि
- नियुक्ति तिथि
- भविष्य निधि खाता संख्या
- CPS/प्राण नंबर
- अन्य आवश्यक विवरण
यह सत्यापन परिचारी प्रवर/सेवा पुस्तिका प्रभारी, पुलिस केंद्र रांची के माध्यम से किया जाएगा।
बैंक डिटेल्स पर भी सख्ती, कैंसिल चेक अनिवार्य
वेतन किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर न हो, इसके लिए बैंक डिटेल्स की जांच को भी जरूरी कर दिया गया है। सभी कर्मियों को बैंक खाता संख्या और IFSC कोड के सत्यापन के लिए बैंक पासबुक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति या कैंसिल चेक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
आधार लिंक मोबाइल नंबर ही मान्य
झारनेट पर वही मोबाइल नंबर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है जो आधार से लिंक हो। कहा गया है कि OTP आधारित सत्यापन को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है।
इन दस्तावेजों की कॉपी देनी होगी
प्रोफाइल अपडेट के लिए पुलिस कर्मियों को निम्न दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी…
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक या कैंसिल चेक
सभी दस्तावेजों पर स्व-अभिप्रमाणन (Self Attested) जरूरी होगा।

लेखा शाखा में जमा होगा सत्यापित प्रपत्र
एसएसपी ने परिचारी प्रवर, पुलिस केंद्र रांची को निर्देश दिया है कि कर्मियों द्वारा जमा किए गए प्रपत्र में दर्ज जानकारी का मिलान सेवा पुस्तिका और पे-स्लिप से कर सत्यापन किया जाए। इसके बाद अपने मुहर और हस्ताक्षर के साथ मूल प्रपत्र को लेखा शाखा में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।
24 घंटे में फॉर्म नहीं भरा तो वेतन बंद
आदेश में सबसे कड़ा संदेश यह दिया गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी विहित प्रपत्र और दस्तावेज 24 घंटे के अंदर जमा नहीं करेगा तो मार्च 2026 से वेतन और भत्ता की निकासी नहीं होगी। एसएसपी ने साफ कहा है कि इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि संबंधित कर्मी खुद जिम्मेदार होगा।

क्यों जरूरी है झारनेट प्रोफाइल अपडेट
सूत्रों के अनुसार झारनेट प्रोफाइल अपडेट का उद्देश्य यह है कि—
- सही बैंक खाते में वेतन पहुंचे
- गलत पहचान या फर्जी डाटा के जरिए निकासी न हो
- OTP सत्यापन के जरिए सिस्टम सुरक्षित रहे
- वित्तीय लेन-देन पारदर्शी बने
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