शीना बोरा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया और सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुखर्जी द्वारा दायर एक आवेदन पर सीबीआई को नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दो सप्ताह के बाद याचिका पर विचार करेगी।

मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि मुकदमा मामले को खींच रहा है और अधिकांश गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में किसी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है और उसका पति पहले से ही जमानत पर है।

रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल की भी तबीयत ठीक नहीं है और कहा कि निचली अदालत में भी वर्तमान में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है।

मुखर्जी 2015 में हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं।

हाल ही में मुखर्जी ने सीबीआई को एक पत्र भेजकर सनसनी मचा दी थी जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बेटी शीना बोरा जीवित है।

सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अदालत का हस्तक्षेप नहीं होगा, इस विशेष एंगल को शामिल नहीं लिया जाएगा।