Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    7 Aug, 2025 ♦ 5:41 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»दिव्यांगों के लिए फुटपाथ पर सुरक्षित जगह को लेकर SC सख्त, सरकार को दिया चार हफ्तों का अल्टीमेटम
    कोर्ट की खबरें

    दिव्यांगों के लिए फुटपाथ पर सुरक्षित जगह को लेकर SC सख्त, सरकार को दिया चार हफ्तों का अल्टीमेटम

    Kajal KumariBy Kajal KumariAugust 7, 2025Updated:August 7, 2025No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    फुटपाथ
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी नागरिकों, विशेषकर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और अतिक्रमणमुक्त फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह चार हफ्तों के भीतर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार करे, ताकि देशभर के फुटपाथ सुलभ और सुरक्षित बनाए जा सकें। यह आदेश डॉक्टर एस. राजासेकरन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने देश में फुटपाथों की खराब स्थिति और दिव्यांगों की परेशानियों को रेखांकित किया था।

    फुटपाथों की बदहाली पर याचिका

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि देश के कई हिस्सों में फुटपाथ हैं ही नहीं, और जहां हैं, वे या तो टूटे-फूटे हैं या अतिक्रमण की चपेट में हैं। इससे न केवल दिव्यांगों को आवाजाही में भारी दिक्कत होती है, बल्कि आम पैदल यात्रियों की जान भी खतरे में रहती है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन का अधिकार) का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि सुरक्षित चलना हर नागरिक का मूल अधिकार है।

    तीन प्रमुख बिंदुओं पर दिशा-निर्देश बनाने का आदेश

    जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस राष्ट्रीय दिशा-निर्देश नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र को तीन अहम बिंदुओं पर नियम बनाने का निर्देश दिया:

    1. सभी नई और पुरानी सड़कों पर तकनीकी मानकों के साथ फुटपाथ की अनिवार्यता।
    2. फुटपाथों का डिजाइन ऐसा हो कि दिव्यांगों को कोई असुविधा न हो।
    3. अतिक्रमण हटाने और रोकने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना।

    केंद्र नाकाम रहा तो कोर्ट बनाएगा नियम

    सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार तय समय में दिशा-निर्देश नहीं बनाती, तो कोर्ट अमिकस क्यूरी की मदद से स्वयं नियम तैयार करेगा। राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को अपनाएं या अपने नियम बनाएं, बशर्ते मानक एकसमान हों।

    NHAI को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

    राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 1 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों की जवाबदेही की समीक्षा की जाएगी।

    दिव्यांगों और पैदल यात्रियों के अधिकारों को मिली मजबूती

    सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को दिव्यांगों और पैदल यात्रियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह फैसला देश में सुरक्षित और समावेशी बुनियादी ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद जगाता है।

    Also Read : नेमरा में CM हेमंत सोरेन ने किया पिता शिबू सोरेन का “तीन कर्म”

    SC का बड़ा फैसला : चार हफ्तों में बनें सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ के लिए दिशा-निर्देश SC's big decision: Guidelines for safe and accessible footpaths should be made in four weeks दिव्यांगों के लिए फुटपाथ पर सुरक्षित जगह को लेकर SC सख्त सरकार को दिया चार हफ्तों का अल्टीमेटम
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleनेमरा में CM हेमंत सोरेन ने किया पिता शिबू सोरेन का “तीन कर्म”
    Next Article अदाणी पावर बिहार में लगायेगा 2,400 मेगावाट का नया ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट, मिली मंजूरी

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    गोली लगने से DSC जवान की मौ’त, एयरपोर्ट पर था तैनात

    August 7, 2025
    ट्रेंडिंग

    उत्तरकाशी आपदा : तीसरे दिन भी राहत-बचाव कार्य जोरों पर, दो और बॉडी बरामद, मृतकों की संख्या सात

    August 7, 2025
    ट्रेंडिंग

    CRPF की बस खाई में गिरी, 3 जवान शहीद, 15 घायल

    August 7, 2025
    Latest Posts

    बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर समेत 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली, जल्द करें आवेदन

    August 7, 2025

    क्राइम की प्लानिंग करते दो बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, देशी कट्टा और भुजाली जब्त

    August 7, 2025

    हाईकोर्ट ने रिंकू खान ह’त्याकांड के आरोपी इमरान को दी जमानत

    August 7, 2025

    पांच दिन से लापता युवक की नदी में मिली बॉडी, आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम

    August 7, 2025

    नेमरा पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, दिवंगत शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

    August 7, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.