Johar Live Desk : RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आ रहा है। 4 अक्टूबर 2025 से RBI चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब चेक जमा करने के कुछ ही घंटों के भीतर पैसे खाते में आ जाएंगे।
क्या है नई व्यवस्था :
अभी तक चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया T+1 यानी चेक जमा करने के एक कार्यदिवस बाद पूरी होती थी। लेकिन अब RBI चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को आधुनिक रूप देते हुए ‘ऑन-रियलाइजेशन-सेटलमेंट’ (ORS) की व्यवस्था लागू कर रहा है। इस प्रक्रिया में चेकों की स्कैनिंग, प्रजेंटेशन और क्लियरेंस निरंतर आधार पर (Continuous Clearing) की जाएगी।
CTS में क्या होगा बदलाव :
CTS एक इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लीयरिंग सिस्टम है, जिसमें चेक को भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जगह, चेक का इलेक्ट्रॉनिक चित्र और संबंधित डेटा भुगतानकर्ता बैंक को भेजा जाता है। अब इसमें बैच प्रोसेसिंग को हटाकर, रियल टाइम प्रोसेसिंग लागू की जाएगी, जिससे चेक जल्दी क्लियर होंगे और सेटेलमेंट रिस्क भी घटेगा।

दो चरणों में लागू होगा नया सिस्टम
RBI ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि यह नई व्यवस्था दो चरणों में लागू की जाएगी :
पहला चरण : 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इस चरण में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही प्रस्तुति सत्र (Presentation Session) होगा। बैंकों को चेक प्राप्त होते ही स्कैन करके समाशोधन के लिए भेजना होगा। आहर्ता बैंक (Drawee Bank) को शाम 7 बजे तक चेक के लिए सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि देनी होगी। यदि पुष्टि नहीं होती, तो चेक स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
दूसरा चरण : 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें चेक की मद समाप्ति समय (Item Expiry Time) को T+3 क्लियर ऑवर्स में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि चेक सुबह 10 से 11 बजे के बीच प्रस्तुत किया गया है, तो आहर्ता बैंक को दोपहर 2 बजे तक पुष्टि करनी होगी। इसके बाद वह स्वीकृत मान लिया जाएगा।
ग्राहकों को मिलेगा त्वरित भुगतान
RBI के अनुसार निपटान पूरा होते ही Clearing House द्वारा प्रस्तुतकर्ता बैंक को चेक की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बैंक तुरंत ग्राहक के खाते में भुगतान जारी करेगा। यह भुगतान सेटेलमेंट के एक घंटे के भीतर किया जाएगा, हालांकि यह प्रक्रिया सुरक्षा जांचों पर निर्भर होगी।
बैंकों को दिए गए निर्देश
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इस नई व्यवस्था के लिए समय पर तैयारी करें और अपने ग्राहकों को इस बदलाव की पूरी जानकारी दें। सभी बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे चेकों को निर्धारित समय में स्कैन और प्रस्तुत करें, जिससे प्रक्रिया सुचारू रूप से लागू की जा सके।
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