Ranchi : बेड़ो अंचल के महादानी मैदान और उसके 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, रांची सदर ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 8 नवंबर 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, धरना-प्रदर्शन, जुलूस या रैली का आयोजन सख्त रूप से प्रतिबंधित है। साथ ही अस्त्र-शस्त्र या किसी भी तरह के हथियार, जैसे बंदूक, लाठी, भाला, तीर-धनुष आदि लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
इसके अलावा, क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश से छूट प्राप्त होंगे।

प्रशासन ने बताया कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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