राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आदेश जारी, संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी पुलिस

रामगढ़: 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश/राज्य के साथ-साथ रामगढ़ जिला में भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम किया जाएगा. इस अवसर पर सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक जिले के संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए निम्न निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है.

क्या है निर्देश

  1. इस अवसर पर असामाजिक तत्वों एवं गुण्डा प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है. ऐसे गुण्डा, साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों की सूची प्रत्येक थाना में पूर्व से ही तैयार कर ली जाए और आवश्कतानुसार उनके विरूद्ध 107, 113, 116 (III) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कारवाई की जाए ताकि वे स्थिति का नाजाएज फायदा लेकर इस अवसर को दूषित नहीं करने पाए.
  2. पूर्व से संवेदनशील तथा इस वर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अपराधिक तथा असामाजिक व्यक्तियों की गतिविधियों पर पूर्ण निषेध लगाया जाए, कढ़ी निगरानी रखी जाए तथा उन्हें कोई अपराधिक / असामाजिक कार्य करने या योजना बनाने का मौका नहीं दिया जाए. संकेत प्राप्त होने पर निषेधात्मक कार्रवाई में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. इस हेतु सतर्क रहकर संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों एवं उनके आवागमन की जाँच की जाए तथा आसूचना संग्रह के श्रोतों को भी सक्रिय रखा जाए.
  3. दण्डाधिकारियों एवं थाना / ओ०पी० प्रभारी का यह कर्त्तव्य होगा कि अपने थाना/ओ०पी० क्षेत्र में पूर्णरूपेण सजग रहें और सभी प्रकार की सूचनाएँ अविलम्ब अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ / संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, (मु०) रामगढ़ को देंगे.
  4. दण्डाधिकारियों एवं थाना/ओ०पी० प्रभारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्रतिनियुक्ति के एक दिन पूर्व (यानि दिनांक 21.01.2024) को रात्रि से ही सूचनाएँ एकत्र करना प्रारम्भ करेंगे तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ / संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु०), रामगढ़ को सूचनाएँ देते रहेंगे.
  5. पदाधिकारीगण सोशल मिडिया पर अफवाह पर विशेष ध्यान रखेंगे. विशेषकर WhatsApp, Facebook. Twitter पर अफवाह पफैलाने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे. किसी प्रकार की अफवाह फैलाने पर उसका तुरना तथा प्रभावकारी तरीके से दनन किया जाए तथा जन साधारण को वास्तविकता से अविलम्ब अवगत कराया जाए. यदि कोई घटना घट जाए अथवा किसी प्रकार विधि व्यवस्था में बाधा पड़े तो प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं थाना/ओ०पी० प्रभारी पूरी कर्मठता एवं विवेक से उससे निपटेंगे साथ हीं दुतगम उपलब्ध साधन से अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़, संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, रामगढ़ एवं अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे ताकि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायी जा सके, परन्तु किसी भी स्थिति में अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा में समय नहीं गवाया जाए और तत्काल उपलब्ध साधनों से समाधान का प्रयास किया जाए.
  6. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं थाना/ओ०पी० प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि उक्त अवसर पर लोगों को पूर्व में ही अवगत करा दें कि लाउस्पीकर या डी० जे० में भक्ति संगीत ही बजाया जाए. किसी भड़काउ, अश्लील या दूसरे धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने वाले गाने, नारे आदि नहीं बजाया जाए, जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना हो, यदि ऐसा पाये जाते है तो उनके विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जाएगी.
  7. विधि-व्यवस्था की सफलता बहुत कुछ गुप्त सूचना एकत्रित कर सकने पर निर्भर करेगी. अतः उचित समय पर सही गुप्त सूचना एकत्रित करने की कारगर व्यवस्था करनी होगी. दण्डाधिकारियों एवं थाना/ओ०पी० प्रभारी का यह कर्त्तव्य होगा कि विधि व्यवरथा बनाए रखने के लिए ये हर सम्भव प्रयत्न करें तथा आवश्यकता पड़ने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथोचित कार्रवाई करें.
  8. आवश्यकता होने पर स्थानीय पुलिस पदाधिकारीगण दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
  9. किसी स्थान पर यदि दो साम्प्रदायों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दण्डाधिकारी एवं थाना/ओ०पी० प्रभारी को उसे सुलझानें की चेष्टा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और उन्हें तुरन्त निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण निर्णय लेना चाहिए एवं निर्णय को दृढ़ता एवं तत्परता से कार्यान्वित करना चाहिए. प्रारम्भिक अवस्था में मामले को अगर ठीक से नहीं सुलझाया गया तो रागरया आगे चलकर पेचिदा हो सकती है. इसलिए इस विन्दु पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
  10. जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव या संघर्ष का विशिष्ट इतिहास रहा हो वहाँ विशेष रूप से निगरानी और एहतियाती कार्रवाई की आवश्यकता होगी. इसके अतिरिक्त ताजा खबरों से अगर किसी जगह साम्प्रदायिक तनाव की आशंका हो तो वहाँ भी विशेष सतर्कता बरती जाए.
  11. शान्ति बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं थाना / ओ०पी० प्रभारी पर हीं रहेगी. साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के समय यदि पुलिस बल का प्रयोग करना पड़े तो उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति बनाए रखने की दिशा में हर जाएज ठोस कदम को सरकार से पूर्ण समर्थन मिलेगा. किसी प्रकार की विफलता के लिए सरकार द्वारा उन्हें दण्डित होना पड़ेगा.
  12. कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं थाना / ओ०पी० प्रभारी प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 22.01.2024 को समय-समय पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था की स्थिति/प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को देंगे. अनुमण्डल पदाधिकारी एवं संबधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), रामगढ़ प्राप्त स्थिति/प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे. इसके अतिरिक्त यदि किसी घटना या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, तो उसकी सूचना अविलम्ब अनुमण्डल पदाधिकारी / संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, (मु), रामगढ़ के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे.
  13. इस आदेश के अन्तर्गत जिन स्थानों में प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, वहाँ यदि प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो और स्थानीय थाना प्रभारी आवश्यक समझे तो विवेकानुसार थानें में पदास्थापित पुलिस एवं ग्रामीण पुलिस की सहायता से प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे तथा इसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं सबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक को देंगे.
  14. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी/थाना/ओ०पी० प्रभारी अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सभी क्षेत्रों / स्थानों व जुलूस मार्ग का जाएजा लेंगें एवं समुचित गतिविधि पर निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगें. इस क्रम में यदि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता हो तो वरीय पदाधियकारियों को सूचना देते हुए अपने बगल के थाना/ओ०पी० के पुलिस बल से सहयोग ले लेंगे. साथ ही अतिरिक्त दण्डाधिकारी /पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो तो अपने स्तर से प्रतिनियुक्ति कर अनुमण्डल पदाधिकारी / संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक एवं अधोहस्ताक्षरी को देंगें.
  15. अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़ )/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पतरातू/पुलिस उपाधीक्षक (मु०), रामगढ़ अपने क्षेत्र में उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण एवं समस्त पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे. आवश्यकता पड़ने पर वे अपने स्तर से दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारियों/बल की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अवश्य देंगे.
  16. जिला अग्निशमन पदाधिकारी, रामगढ़ जिला नियंत्रण कक्ष में दिनांक 22.01.2024 को प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अग्निशामक दस्ता इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.
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