Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    16 Sep, 2025 ♦ 5:25 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»देवघर में पटाखा बिक्री के लिए केवल शिवलोक परिसर को अनुमती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
    झारखंड

    देवघर में पटाखा बिक्री के लिए केवल शिवलोक परिसर को अनुमती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariOctober 25, 2024Updated:October 25, 2024No Comments1 Min Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    देवघर: जिला स्थापना उपसमाहर्ता मनोज कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय में थोक एवं खुदरा पटाखा विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपावली के अवसर पर जिले में केवल शिवलोक परिसर के खाली भू-भाग में ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस वर्ष, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पटाखा विक्रेताओं को इस परिसर में अग्निशामक यंत्र, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. किसी अन्य स्थान पर पटाखा बेचते हुए पकड़े जाने पर विक्रेताओं के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.मनोज कुमार ने होलसेल लाइसेंस धारकों को भी सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया. दुकानदारों को अपने बिक्री स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पर्याप्त बालू भरे बोरे, पानी भरा ड्रम और छोटे फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, सभी विक्रेता मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, अस्पतालों और सरकारी भवनों सहित संवेदनशील क्षेत्रों से 50 मीटर की दूरी पर बिक्री करेंगे.

     

    अग्निशामक यंत्र अधिनियम कठोर कानूनी जिला स्थापना पटाखा पटाखा विक्रेताओं लाइसेंस विस्फोटक शिवलोक समाहरणालय सुरक्षा
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleजेएमएम ने जारी की 5वीं सूची, लुईस मरांडी जामा से लड़ेंगी चुनाव
    Next Article मझगांव में बड़कुंवर गगराई का दौरा, स्थानीय समस्याओं पर हुई चर्चा

    Related Posts

    झारखंड

    बीएलए और कलिंगा कंपनियों के खिलाफ विस्थापितों में आक्रोश, उठी रोजगार की मांग

    September 16, 2025
    झारखंड

    एम्स देवघर का छठा स्थापना दिवस, राज्यपाल ने कहा – सेवा और संकल्प का उत्सव

    September 16, 2025
    झारखंड

    जेल में HIV संक्रमण मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल…

    September 16, 2025
    Latest Posts

    बीएलए और कलिंगा कंपनियों के खिलाफ विस्थापितों में आक्रोश, उठी रोजगार की मांग

    September 16, 2025

    एम्स देवघर का छठा स्थापना दिवस, राज्यपाल ने कहा – सेवा और संकल्प का उत्सव

    September 16, 2025

    जेल में HIV संक्रमण मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल…

    September 16, 2025

    CM हेमंत सोरेन से मिला “राष्ट्रीय युवा शक्ति” का प्रतिनिधिमंडल

    September 16, 2025

    निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को ACB कोर्ट से झटका, बेल रिजेक्ट

    September 16, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.