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    Home»कोर्ट की खबरें»सहायक आचार्य परीक्षा नॉर्मलाइजेशन विवाद मामला : हाईकोर्ट ने 100 सीट रिजर्व रखने का दिया निर्देश
    कोर्ट की खबरें

    सहायक आचार्य परीक्षा नॉर्मलाइजेशन विवाद मामला : हाईकोर्ट ने 100 सीट रिजर्व रखने का दिया निर्देश

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJuly 17, 2025Updated:July 17, 2025No Comments2 Mins Read
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    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया है कि 100 सीटें रिजर्व रखी जाएं।

    हालांकि कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। JSSC ने कोर्ट को बताया कि वे इस मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की है।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नियमों के खिलाफ है, नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए 100 सीटें रिजर्व की जाएं। जिसपर दलील देते हुए JSSC ने कहा कि जारी किये गए विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का स्पष्ट उल्लेख था। JSSC ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है जिसके तहत रिजल्ट रोकना और सीटें रिजर्व करना उचित नहीं है।

    बताते चलें कि यह याचिका गिरधर राउत और अन्य की ओर से दायर की गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी।

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