New Delhi : चुनाव आयोग ने आज यानी गुरुवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है, जबकि 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 9 सितंबर को होगा। यहां याद दिला दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किया जा रहा है।
जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा?
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। भारतीय संविधान के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल के बीच में होता है, तो नवनिर्वाचित उम्मीदवार को पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा।
उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या हैं योग्यताएं?
उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना अनिवार्य है। साथ ही, उम्मीदवार किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए।
कौन करेगा मतदान?
उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। वर्तमान में लोकसभा की एक सीट (बसीरहाट, पश्चिम बंगाल) और राज्यसभा की 5 सीटें खाली हैं। कुल 786 सांसद वोट देने के पात्र होंगे और जीत के लिए 394 वोटों की आवश्यकता होगी। NDA गठबंधन के पास लगभग 422 सांसदों का समर्थन है, जिसके चलते NDA उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है।
गुप्त मतदान से होगा चुनाव
यह चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के तहत होगा, जिसमें सांसद प्राथमिकता के आधार पर वोट डालेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा तेज है कि NDA और विपक्षी गठबंधन अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन में जुट गए हैं। चुनाव के परिणाम और नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान 9 सितंबर को मतदान के बाद किया जाएगा। देश की नजरें इस महत्वपूर्ण चुनाव पर टिकी हैं, जो भारत की संसदीय प्रणाली में एक अहम भूमिका निभाएगा।
Also Read : निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर बाइक सवार युवक पर गो’लीबारी, लूटपाट के बाद बदमाश फरार