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    Home»जोहार ब्रेकिंग»एमबीए डिग्री विवाद मामले में निशिकांत दूबे को मिली झारखंड हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर रद्द करने का आदेश
    जोहार ब्रेकिंग

    एमबीए डिग्री विवाद मामले में निशिकांत दूबे को मिली झारखंड हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर रद्द करने का आदेश

    Team JoharBy Team JoharMarch 30, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची: झारखंड उच्च न्यायालय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दूबे को बुधवार को बड़ी राहत मिल गयी है।
    न्यायालय ने सांसद निशिकांत दूबे की एमबीए डिग्री को चुनौती देने के बाद दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निशिकांत दूबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। श्री दूबे की एमबीए की डिग्री को फर्जी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवायी गयी थी।

    उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने श्री दूबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी भारत निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की ओर से अदालत में प़क्ष रखा गया था। इसके साथ ही इस मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गयी थी।

    गौरतलब है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दूबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसके बाद निशिकांत दूबे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब उच्च न्यायालय के इस आदेश से सांसद को बड़ी राहत मिली है।

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