Ranchi : झारखंड सरकार ने ‘पथ निर्माण संवेदक निबंधन संशोधन नियमावली 2025′ को अधिसूचित कर लागू कर दिया है। यह निर्णय राज्य के पथ निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है और इसका प्रभाव पूरे राज्यभर में संवेदकों पर पड़ेगा। यह संशोधन राज्य मंत्रिपरिषद की पूर्व स्वीकृति के बाद किया गया है।
क्या है नया प्रावधान?
अब संवेदकों को पथ निर्माण विभाग के तहत किसी भी नए ठेके के लिए निबंधन के समय अपने झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (Jharkhand GST Act) के अंतर्गत निबंधित GST प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।
पुराने नियम रहेंगे यथावत
हालांकि, संवेदक निबंधन नियमावली 2008 एवं इसमें 2012 और 2018 में किए गए संशोधन के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। केवल जीएसटी प्रमाण-पत्र को लेकर यह नया संशोधन जोड़ा गया है।
राज्यभर में लागू होगा प्रभाव
इस नए नियम का प्रभाव झारखंड के सभी जिलों और पथ निर्माण कार्यों पर पड़ेगा। अब संवेदकों को किसी भी ठेके में भाग लेने या पंजीकरण कराने के लिए अपने जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण देना अनिवार्य हो गया है।
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