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    Home»देश»मुकेश अंबानी का आशियाना “एंटीलिया” भी waqf की संपत्ति, सरकार करेगी अब जांच…
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    मुकेश अंबानी का आशियाना “एंटीलिया” भी waqf की संपत्ति, सरकार करेगी अब जांच…

    Team JoharBy Team JoharApril 5, 2025Updated:April 5, 2025No Comments3 Mins Read
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    Johar live desk: इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के पुराने भाषण वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे दावा करते नजर आ रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर ‘एंटीलिया’ waqf बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है।जिसके बाद एक बार फिर ये खबर चर्चा में आ गई है ।आइये जानते है इस बारे में विस्तार से:

    लोकसभा ने बुधवार को waqf (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की और लंबी बहस के बाद मध्यरात्रि के बाद इसे पारित कर दिया। इस बीच, शुक्रवार को इस बिल को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। अब यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

    विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और waqf बोर्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाना है, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाना और वक्फ रिकॉर्ड्स के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना शामिल है। इस बीच, भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी का आवास, 15,000 करोड़ रुपये की लागत वाली एंटीलिया, एक बार फिर वक्फ संशोधन विधेयक के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

    नेटिज़न्स सोशल मीडिया पर एआई टूल ‘ग्रोक’ से यह सवाल पूछ रहे हैं कि मुकेश अंबानी का एंटीलिया किस भूमि पर बना है। इसके जवाब में, ग्रोक ने कहा कि यह भूमि पहले एक अनाथालय की थी और 2002 में इसे बेचा गया था।

    मीडिया की एक पुरानी रिपोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) का हवाला दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मुकेश अंबानी को भूमि बेचने की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई गई थी। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार उस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

    रिपोर्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी के आवास के लिए खरीदी गई भूमि को वक्फ बोर्ड के सदस्य द्वारा दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक बोर्ड बैठक नहीं हुई। चैरिटी कमिश्नर द्वारा किया गया निर्णय भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा निर्णय वक्फ बोर्ड ही ले सकता था, न कि चैरिटी कमिश्नर।

    महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को निजी उपयोग के लिए बेचा नहीं जा सकता है। यह मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है। अब यह सुझाव दिया गया है कि संबंधित पक्ष, करीम भाई ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड, इस मुद्दे को आपसी सहमति से हल करें।

    यह उल्लेखनीय है कि मुकेश अंबानी ने 2002 में मुंबई में 4,532.39 वर्ग मीटर का भूखंड 21.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, ताकि वह अपना आवास ‘एंटीलिया’ बना सकें। उस समय यह सौदा विवादास्पद हो गया था, क्योंकि यह दावा किया गया था कि यह भूमि वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी।

    एंटीलिया की मूल जमीन करीम भाई इब्राहिम की

    महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से 1986 में करीम भाई इब्राहीम द्वारा वक्फ बोर्ड को दान की गई थी, ताकि एक धार्मिक शैक्षिक संस्था और अनाथालय स्थापित किया जा सके। हालांकि, बाद में बोर्ड ने इसे अंबानी को बेच दिया।

    Waqf संपत्तियों से जुड़ा भूमि विवाद कोई एकल मामला नहीं है, बल्कि भारत भर में कई ऐसे मामले हैं। 1950 में वक्फ बोर्ड के पास देश में केवल 52,000 एकड़ भूमि थी, जबकि 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 9.4 लाख (9,40,000) एकड़ हो गया है।

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