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    Home»कोर्ट की खबरें»जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की दिवाली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
    कोर्ट की खबरें

    जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की दिवाली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

    Team JoharBy Team JoharOctober 30, 2023Updated:October 30, 2023No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका दिया है. आज 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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    6-8 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश भी दिया है. अदालत ने कहा है कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया पुन: जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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    26 फरवरी को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

    बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए आप नेता को सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह हिरासत में हैं. वहीं, ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को आबकारी नीति घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपनी गिरफ्त में लिया था. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई व ईडी के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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    Former Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia Johar Live Latest Update News linked to alleged irregularities in Delhi Excise Policy Case Manish Sisodia will celebrate Diwali in jail National news New Delhi News senior Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia Supreme Court of India Supreme Court rejects bail plea आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की दिवाली जोहार लाइव दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नई दिल्ली न्यूज नेशनल न्यूज भारत की सर्वोच्च अदालत लेटेस्ट अपडेट न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
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