Palamu : मेदिनीनगर के बैरिया चौक पर हुए भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो के आवेदन पर टाउन थाना में गैस एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की संबंधित धाराओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच तेजी से की जा रही है।
जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी
प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आई है कि बैरिया चौक के पास पांडू क्षेत्र की एक गैस एजेंसी का अवैध गोदाम चलाया जा रहा था। यहां बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और हेराफेरी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में भरे हुए, खाली और कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।
साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश
एजेंसी संचालक पर यह भी आरोप है कि ब्लास्ट के तुरंत बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि दर्जनों सिलेंडरों को मौके से हटवा दिया गया, ताकि जांच प्रभावित हो सके। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
पलामू जिला प्रशासन ने शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की गैस एजेंसी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की सिफारिश कर दी है।
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