Jamtara : निकाय चुनाव को लेकर जिले के दोनों शहरी निकाय क्षेत्रों- जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख) में 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह से शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रविवार को उपायुक्त रवि आनंद ने जारी किया।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि 23 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आदेश के मुताबिक 21 फरवरी की शाम 5 बजे से लेकर 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 576 के तहत चुनाव के दौरान संबंधित निकाय क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश लागू किया गया है।
ड्राई डे की अवधि के दौरान सभी खुदरा शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी और बार व रेस्टोरेंट में शराब परोसना सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सरर्खेलडीह, जामताड़ा स्थित डिपो व गोदाम भी बंद रहेंगे। किसी भी होटल, क्लब, सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब की बिक्री या वितरण की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, अनलाइसेंस प्राप्त स्थानों पर शराब के भंडारण पर भी कड़ी रोक रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस रद्द करने से लेकर प्राथमिकी दर्ज करने तक की कार्रवाई हो सकती है। जिला प्रशासन ने आम लोगों और दुकानदारों से अपील की है कि वे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करें और नियमों का पालन करें।
