Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    22 Apr, 2026 ♦ 12:59 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, विश्वविद्यालयों में खाली पदों को 4 महीने में भरा जाए
    कोर्ट की खबरें

    झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, विश्वविद्यालयों में खाली पदों को 4 महीने में भरा जाए

    Team JoharBy Team JoharDecember 6, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में खाली पड़े प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को चार महीने के भीतर भरने का आदेश दिया है. जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने यह आदेश अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों को हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं. अदालत ने उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही रुकावटें दो महीने के भीतर दूर करने का आदेश दिया है. इसके बाद अगले दो महीने में जेपीएससी और राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों से प्राप्त रिक्त पदों के आधार पर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है.

    संविदा नियुक्तियों पर नाराजगी

    सुनवाई के दौरान अदालत ने विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि संविदा आधारित नियुक्ति से बैक डोर एंट्री को बढ़ावा मिलता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्तियों के बिना उच्च शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं हो सकता.

    याचिकाकर्ताओं का पक्ष

    यह मामला सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के पांच अनुबंधित शिक्षकों की याचिका से जुड़ा था. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के हटा दिया गया, जबकि अन्य अनुबंधित शिक्षकों को नियुक्त किया गया. विश्वविद्यालय का तर्क था कि स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इसलिए इनकी सेवाएं समाप्त की गईं. याचिकाकर्ताओं ने इसे भेदभावपूर्ण निर्णय बताया. अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए साफ किया कि स्थायी नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए.

    अनुबंधित शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर आदेश उच्च शिक्षा एसोसिएट प्रोफेसर खाली पद चार महीने जेपीएससी झारखंड झारखंड लोक सेवा आयोग नियुक्ति प्रक्रिया प्रोफेसर बैक डोर एंट्री भेदभाव याचिका राज्य सरकार विश्वविद्यालय शिक्षा गुणवत्ता संविदा नियुक्ति सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय स्थायी नियुक्ति हाईकोर्ट
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleहेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
    Next Article झारखंड में आठवें दिन भी बंगाल से आलू की सप्लाई पर रोक, उत्तर प्रदेश से मिली राहत

    Related Posts

    झारखंड

    राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले संजय सेठ, दिया सांस्कृतिक कार्यक्रम का निमंत्रण

    April 22, 2026
    जमशेदपुर

    बहरागोड़ा में दहशत का अंत, 227 किलो का बम सेना ने किया डिफ्यूज

    April 22, 2026
    झारखंड

    झारखंड में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलेगी हरी झंडी

    April 22, 2026
    Latest Posts

    राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले संजय सेठ, दिया सांस्कृतिक कार्यक्रम का निमंत्रण

    April 22, 2026

    PNB में ऑफिसर के 30 पदों पर भर्ती, 5 मई तक करें आवेदन

    April 22, 2026

    फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़; 12वीं पास युवक चला रहा था लव जिहाद और धर्मांतरण का जाल

    April 22, 2026

    CM सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

    April 22, 2026

    बहरागोड़ा में दहशत का अंत, 227 किलो का बम सेना ने किया डिफ्यूज

    April 22, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.