झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के दूसरे गवाह अशोक यादव पर लगा सीसीए किया खारिज, रिहा करने का दिया आदेश

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने एक अन्य ईडी गवाह पर लगे सीसीए (एक प्रकार का निवारक निरोध) को ख़ारिज कर दिया। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अशोक यादव को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। अशोक पंकज के सहयोगी छोटू यादव के क्रशर जप्ती में ईडी का गवाह है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने यह आदेश दिया। अशोक यादव को झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के अंतर्गत पिछले साल नजरबंद कर दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने उसके निवेदन पर विचार करने में 50 दिनों की देरी की जो कि गलत था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेरी यादव को इसी आधार पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने मुंगेरी यादव की नजरबंदी को सही ठहराया था। अशोक यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा था। वरीय अधिवक्ता विमल कीर्ति सिंह और मंजुला प्रिया ने अशोक यादव की ओर से बहस की।