Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    1 Aug, 2025 ♦ 12:45 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट ने प्रेशर हॉर्न, फ्लैग रॉड और अवैध इमरजेंसी लाइट्स पर रोक लगाई…
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट ने प्रेशर हॉर्न, फ्लैग रॉड और अवैध इमरजेंसी लाइट्स पर रोक लगाई…

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaJuly 31, 2025Updated:July 31, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi: शोर और दृश्य प्रदूषण पर सख्ती करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर में प्रेशर हॉर्न, मल्टी-टोन हॉर्न, फ्लैग रॉड और अवैध लाइट्स लगे वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम और भारतीय ध्वज संहिता के अनुपालन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

    मुख्य निर्देश:

    प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोन हॉर्न लगे वाहनों पर पूरी तरह से रोक।

    गैर-आपातकालीन वाहनों पर लगी लाल और नीली लाइटें तुरंत हटाई जाएं।

    राजनीतिक या धार्मिक झंडों और फ्लैग रॉड का अवैध उपयोग रोका जाए।

    रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर सख्ती हो।

    कोर्ट ने कहा कि झारखंड राज्य में अब प्रेशर और मल्टी-टोन हॉर्न का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अवैध इमरजेंसी लाइट्स वाले वाहनों की पहचान कर उनके उपकरण तुरंत हटाए जाएं।

    कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि झंडों और फ्लैग रॉड का अनुचित उपयोग ध्वज संहिता का उल्लंघन है और प्रशासन को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी।

    पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे इन आदेशों के पालन का व्यक्तिगत हलफनामा 11 अगस्त से पहले दाखिल करें।

    court orders DGP Anurag Gupta Emergency Light Ban Flag Code of India Flag Rod Ban Jharkhand high court Jharkhand news Multi-tone Horn Noise Pollution PIL Pollution Control Board Pressure Horn Ban public interest litigation traffic rules Vehicle Modification Ban vehicle rules Visual Pollution
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleनशामुक्त भारत की ओर एक और कदम, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर
    Next Article अदाणी फॉउंडेशन के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 13 में से आठ ने पास की अग्निवीर की परीक्षा

    Related Posts

    झारखंड

    लैंड स्कैम मामले में आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

    August 1, 2025
    झारखंड

    झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट

    August 1, 2025
    झारखंड

    मौत के बात भी नवजात को वेंटिलेटर पर रखने के मामले पर DC सख्त, बोले- दोषियों पर होगी…

    August 1, 2025
    Latest Posts

    लैंड स्कैम मामले में आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

    August 1, 2025

    श्रावणी मेला पूजा के लिए गंगाजल भरने गया युवक नदी में डूबा

    August 1, 2025

    झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट

    August 1, 2025

    पटना AIIMS में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुरू, विधायक पर हमले का आरोप

    August 1, 2025

    मौत के बात भी नवजात को वेंटिलेटर पर रखने के मामले पर DC सख्त, बोले- दोषियों पर होगी…

    August 1, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.