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    Home»झारखंड»आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए झारखंड सरकार ने जारी की नई नियमावली
    झारखंड

    आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए झारखंड सरकार ने जारी की नई नियमावली

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJune 3, 2025Updated:June 3, 2025No Comments2 Mins Read
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    आउटसोर्सिंग
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    Ranchi : झारखंड सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नई नियमावली जारी की गई है, जिसे “झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025” कहा जाता है। इस मैनुअल का उद्देश्य सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित करना है। इससे कर्मचारियों की स्थिति में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

    मुख्य विशेषताएं :

    • नियुक्ति प्रक्रिया: आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति के लिए ओपन कंपटीटिव बिड प्रोसेस मैनेजमेंट का पालन किया जाएगा, जैसा कि झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैनुअल में उल्लेखित है।

    • वेतन और भत्ते: कर्मियों को समय पर वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे, जिससे अनियमित भुगतान की समस्या समाप्त होगी।

    • श्रमिक अधिकार: कर्मियों को श्रम कानूनों के तहत सभी अधिकार मिलेंगे, जैसे कि ईएसआई, पीएफ, और बीमा।

    • नियमों का पालन: नियुक्ति के समय राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, और झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

    इस मैनुअल को मंत्रिपरिषद की बैठक में 22 मई 2025 को स्वीकृति मिल चुकी है। इससे राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में आउटसोर्सिंग कर्मियों की स्थिति में सुधार होगा और उनके अधिकारों की रक्षा होगी।

    इस पहल से झारखंड सरकार की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी और कर्मचारियों की संतुष्टि में सुधार होगा।

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