रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सदन में भूमि अधिग्रहण कानून और भूमि वापसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार जिस उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, अगर 5 साल तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो भूमि वापस करने का प्रावधान है. लेकिन गोड्डा में ऐसा नहीं हुआ है और भूस्वामियों के आग्रह के बाद भी जमीन वापस नहीं की गई है. वहीं विधायक दीपक बिरुआ ने सदन में कहा कि राज्य की जनता भी चाहती है कि उनकी जमीन क्यों नहीं वापस की जा सकती. बहुत जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा. सदन में झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 पेश किया गया. इस पर विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि जल्दबाजी में विधेयक लाने की कोई जरूरत नहीं थी. इस पर प्रभारी मंत्री बैद्यनाथ राम ने सदन में कहा कि यह विधेयक काफी सोच-विचार के बाद लाया गया है. आजसू विधायक ने झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 को प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया. झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई.
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र : भूमि अधिग्रहण कानून और भूमि वापसी का मुद्दा गरमाया

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