Ranchi : झारखंड में दीपावली के मौके पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली की रात सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक (2 घंटे) आतिशबाजी की अनुमति दी है। बोर्ड के सदस्य आर.एल. बख्शी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश जारी हो चुका है, जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
अन्य त्योहारों पर भी समय सीमा
बोर्ड के नियमों के अनुसार, अन्य त्योहारों पर भी पटाखे चलाने की समय सीमा तय की गई है :
– दीपावली और गुरुपर्व : रात 8 बजे से 10 बजे तक।

– छठ पूजा : सुबह 6 बजे से 8 बजे तक।
– क्रिसमस और नववर्ष : रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक (35 मिनट)।
ये नियम राज्य भर में लागू होंगे। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन पटाखे ही जलाएं और समय का पालन करें।
दिल्ली-एनसीआर में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को 18-20 अक्टूबर तक मंजूरी दी है। दीवाली पर रात 8-10 बजे और छोटी दीवाली पर सुबह 6-7 बजे तक छूट है। बाहर से पटाखे लाना प्रतिबंधित है। नकली ग्रीन पटाखे मिलने पर विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द होगा। कोर्ट ने कहा कि यह नियम पूरे देश में लागू हैं, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।
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