Joharlive Team
जमशेदपुर। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दो की अदालत ने अमित कुमार महतो हत्याकांड में सुभाष गौड़, रामनाथ गौड़ उर्फ रामानंद गौड़, सुबोध गौड़ व चित्रसेन गौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनपर 90 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई। बताते चलें कि दीपक कुमार कुशवाहा के बयान पर सुभाष गौड़ व अन्य आरोपितों के खिलाफ एमजीएम थाना में तीन सितंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना वाले दिन दीपक कुमार कुशवाहा अपने दो दोस्त कुणाल व अमित कुमार के साथ मुखियाडांगा गैस गोदाम के पास बैठा था। उसी दौरान बोलेरो में कुछ लोग वहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद किसी तरह दीपक व उसके मित्र भाग कर घर पहुंचे। कुछ देर के बाद दीपक कुमार अपने दोस्तों के साथ हरिमंदिर के पास आकर खड़े थे। तभी चित्रसेन, सुबोध, रामानंद सहित अन्य आरोपित वहां पहुंचे और गोली चलानी शुरू कर दी। एक गोली अमित कुमार महतो को लगी और दूसरी गोली दीपक को लगी। अमित को अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने जांच के बाद अमित को मृत घोषित कर दिया। जबकि दीपक का इलाज अस्पताल में चल रहा था।