राज्य के पेंशनधारकों को बैंक खाते के साथ आधार नंबर को लिंक कराना अनिवार्य

रांची। राज्य के जिन पेंशनधारकों ने बैंक खाते के साथ आधार नंबर लिंक नहीं किया है उनके लिए रांची जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। शहर अंचल अधिकारी के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा, रांची की ओर से पेंशन धारकों के संबंध में लेटर (पत्रांक 284,26-5-23) जारी किया गया है। सभी वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन लाभुक का आधार संख्या और मोबाइल नंबर एन एस एपी-पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

इसके आलोक में बिना आधार के खाता में पेंशन पा रहे लाभुकों का आधार एवं मोबाइल संख्या दर्ज करने का काम शहर अंचल के अन्तर्गत किया जा रहा है। ऐसे में सभी लाभुक अपने पेंशन में आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या दर्ज कराएं। इसके लिए अंचल कार्यालय में आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाइल संख्या जमा करना सुनिश्चित करें। इससे एनएसएपी पोर्टल की प्रक्रिया की जा सकेगी। आवेदन प्राप्त नहीं होने पर लीगल एक्शन लिया जाएगा।

जिला प्रशासन के मुताबिक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लाभुक आधार संख्या और मोबाइल संख्या के साथ आवेदन करेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लाभुक भी हर हाल में आवेदन करेंगे।