धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल को अंतरिम राहत

JoharLive Team

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म बनाने के नाम पर ढाई करोड़ रुपए लेने के एक धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल व कुणाल घूमर को अंतरिम राहत दी है।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुनवाई के बाद अगले आदेश तक अमीषा पटेल के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। शिकायतवाद दर्ज कराने वाले अजय कुमार सिंह से कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस संबंध में अमीषा पटेल व कुणाल घूमर की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इसमें निचली अदालत से जारी वारंट को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान अमीषा की ओर से अदालत को बताया गया कि निचली अदालत द्वारा इस मामले में लिया गया संज्ञान सही नहीं है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने मनगढंत कहानी बनाई है। इसलिए शिकायतवाद व निचली अदालत के संज्ञान को निरस्त किया जाए। प्रतिवादी की ओर से इसका विरोध किया गया। अदालत ने प्रतिवादी अजय कुमार सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई । इसके बाद अमीषा ने अजय कुमार को फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर दिया। फिल्म देशी मैजिक बनाने के नाम पर अजय ने ढाई करोड़ रुपये अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

अजय कुमार सिंह लवली वल्र्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर हैं। एग्रीमेंट के अनुसार निवेश के बदले रिर्टन और फिल्म की कमाई में दस फीसदी हिस्सेदारी तय हुई थी, लेकिन जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई, तो अजय ने पैसे की मांग की। इसके बाद अमीषा पटेल की ओर से अक्टूबर 2018 में ढाई करोड़ व 50 लाख रुपये के दो चेक दिए गए। जो बाउंस हो गए। इसके बाद अजय सिंह ने 16 नवंबर 2018 को निचली अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 16 मई 2019 को वारंट जारी कर दिया था।