Ranchi : रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पूर्व पार्षद असलम के तीन भाइयों की संपत्ति और घर को कुर्क करने का आदेश रांची सिविल कोर्ट ने दिया है। यह आदेश हिंदपीढ़ी थाना पुलिस के आवेदन पर सीजेएम कोर्ट ने जारी किया। तीनों भाइयों के नाम मो. अकबर (मुन्ना), मो. अकरम (राजू) और मो. दिलावर बताये गये है।
तीन आरोपी अभी भी फरार
पुलिस के अनुसार मो. अकबर, मो. अकरम और मो. दिलावर अब तक फरार हैं। वहीं, पूर्व पार्षद असलम और उनके भाई आसिफ ने पिछले महीने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। असलम और आसिफ ने जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी।
क्या है मामला :
यहां याद दिला दें कि 23 जनवरी को हिंदपीढ़ी निवासी कलीम ने असलम और उनके भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। कलीम ने आरोप लगाया कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर में असलम और उनके भाइयों ने इरशाद (अप्पू) पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने उस पर फायरिंग की और मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला चर्चा में आया।
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