रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL-2023 की परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 18 अगस्त 2026 को जारी उस अधिसूचना को रद्द करते हुए याचिकाकर्ताओं को सेवा में निरंतरता और सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया है.
इस फैसले से करीब 2300 चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, उनकी नियुक्तियां आपराधिक मुकदमों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी.
पूरी चयन प्रक्रिया में धांधली के ठोस साक्ष्य नहीं
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अब तक की जांच में ऐसे ठोस और निष्कर्षात्मक साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि पूरी चयन प्रक्रिया में व्यवस्थित तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली हुई है. अदालत के मुताबिक, अभी यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि चयन प्रक्रिया व्यापक हेरफेर के कारण पूरी तरह दूषित हो गई थी.
अदालत ने यह भी कहा कि जांच अभी जारी है और दोषी तथा निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है. ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा रद्द करने का फैसला उचित नहीं ठहराया जा सकता. राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप कार्रवाई करने की छूट रहेगी.

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी हवाला
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यह साबित करने में विफल रही कि प्रभावित अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना पूरी परीक्षा रद्द करना क्यों जरूरी था. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से छूट कोई सामान्य नियम नहीं, बल्कि अपवाद है. इसके लिए ठोस आधार होना चाहिए.
अदालत ने प्रकाश कुमार शुक्ला मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों को भी बाध्यकारी बताया. कहा कि राज्य सरकार उन आदेशों के विपरीत कार्रवाई नहीं कर सकती.
आपराधिक जांच जारी रहेगी, अभ्यर्थियों को करना होगा सहयोग
अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना निरस्त होने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थियों को आपराधिक मामलों में क्लीन चिट मिल गई है. याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां आपराधिक अभियोजन के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी. जांच को निष्पक्ष और शीघ्रता से उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है. अभ्यर्थियों को भी जांच में सहयोग करना होगा.
अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसले में की गई किसी भी टिप्पणी का जारी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही सभी रिट याचिकाओं का निष्पादन कर दिया गया.
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