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    Home»झारखंड»उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश, JPSC के 22 अभ्यर्थियों को राहत
    झारखंड

    उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश, JPSC के 22 अभ्यर्थियों को राहत

    Team JoharBy Team JoharFebruary 13, 2026No Comments3 Mins Read
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    JPSC
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    Ranchi : झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 22 अभ्यर्थियों को उम्र सीमा के मामले में हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब ये सभी उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। हालांकि उनका रिजल्ट कोर्ट की अंतिम अनुमति के बाद ही जारी होगा।

    जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई

    मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं और माना कि मामला विचार योग्य है। इसके बाद अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए 22 अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) को निर्देश दिया कि इन अभ्यर्थियों का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किया जाए। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इनका रिजल्ट बिना अदालत की अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

    राज्य सरकार और JPSC से मांगा गया जवाब

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और JPSC को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह बाद की तारीख तय करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पहले आयोजित दो सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई थी।

    पहले भी मिल चुकी है उम्र सीमा में छूट

    अभ्यर्थियों का कहना है कि साल 2016 और 2017 की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं में ऊपरी उम्र सीमा में छूट दी गई थी। इसके अलावा 2021 की नियमावली में भी उम्र सीमा में छूट का प्रावधान मौजूद है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 2025 की परीक्षा में छूट नहीं देना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है। उनका कहना है कि अधिकतम उम्र की गणना के लिए कट-ऑफ वर्ष 2018 माना जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि JPSC नियमावली में हर साल परीक्षा आयोजित करने और जरूरत पड़ने पर उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान है। ऐसे में इस बार छूट नहीं देना अनुचित है।

    आयोग की ओर से क्या कहा गया?

    आयोग की तरफ से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने आयोग का रुख कोर्ट के सामने रखा। हालांकि अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद ही होगा। इस याचिका को किशोर कुमार मंडल सहित कुल 22 अभ्यर्थियों ने दायर किया है।

    14 फरवरी तक भरना है फॉर्म

    आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी कर संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तय की गई है। कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब ये 22 अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। लेकिन उनका रिजल्ट अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इस आदेश के बाद बाकी अभ्यर्थियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां उम्र सीमा में छूट को लेकर अंतिम फैसला सामने आएगा।

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