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    Home»कोर्ट की खबरें»पूर्व विधायक समरी लाल की PIL को हाईकोर्ट ने किया ड्रॉप
    कोर्ट की खबरें

    पूर्व विधायक समरी लाल की PIL को हाईकोर्ट ने किया ड्रॉप

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariMarch 12, 2025No Comments2 Mins Read
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    याचिका
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    Ranchi : कांके के पूर्व विधायक समरी लाल की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अवमानना याचिका समाप्त (ड्रॉप) कर दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. समरी लाल ने कास्ट स्क्रुटनिंग कमेटी की ओर से जारी पत्र को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया था.

    ड्रॉप

    मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि समरी लाल के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश का अवहेलना नहीं किया गया है. समरी लाल के खिलाफ हाईकोर्ट में चली चुनाव याचिका खारिज हो चुकी है जिसमें उनके कास्ट से संबंधित मामला था. कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष देखते हुए अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की.

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