Ranchi : रांची सिविल कोर्ट में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि पुलिस को घटना का CCTV फुटेज पेश करने का निर्देश दिया जाए।
सरकार की ओर से लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि मंगलवार तक केस डायरी और सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह सुनवाई सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 8 की अदालत में हुई।
गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट पहले ही भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
यह मामला चुटिया थाना क्षेत्र का है, जहां पार्किंग टेंडर को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी। घटना में भैरव सिंह की संलिप्तता पाई गई थी। इसके बाद चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और 19 जुलाई को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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