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    Home»कोर्ट की खबरें»RG KAR मामले में दोषी को फांसी देने की मांग पर HC में सुनवाई आज
    कोर्ट की खबरें

    RG KAR मामले में दोषी को फांसी देने की मांग पर HC में सुनवाई आज

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJanuary 27, 2025Updated:January 27, 2025No Comments3 Mins Read
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    सुनवाई
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    Kolkata : कलकत्ता हाईकोर्ट आज यानि सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में एकमात्र दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग वाली बंगाल सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति देवांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ इस मामले की दो समानांतर और महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी. इन सुनवाईयों में दो अलग-अलग पक्षों द्वारा दायर समान याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिन्होंने पिछले सप्ताह कोलकाता की विशेष अदालत द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है.

    मालूम हो कि पिछले सप्ताह, कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को 2024 में अस्पताल परिसर में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. याचिका को चुनौती देने वाले दोनों पक्षों ने रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है. एक ओर, न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ CBI की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है. दूसरी ओर, यही खंडपीठ पश्चिम बंगाल सरकार की एक ऐसी ही याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है.

    बता दें कि CBI ने रॉय के लिए मौत की सजा की याचिका के साथ खुद कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उसने राज्य सरकार के इस तरह की याचिका दायर करने के अधिकार का विरोध किया. CBI ने उन आधारों पर सवाल उठाया जिनके आधार पर राज्य सरकार ऐसी अपील कर सकती है. केंद्रीय एजेंसी के वकील के अनुसार, मामले की जांच कर रही CBI और पीड़िता के माता-पिता ही उच्च न्यायालय में ऐसी याचिका दायर कर सकते हैं, राज्य सरकार नहीं, क्योंकि वह मामले में पक्षकार नहीं है.

    मामले की पृष्ठभूमि

    मालूम हो कि पिछले साल 9 अगस्त 2024 की सुबह आर.जी. कर परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से ट्रेनी डॉक्टर (पीड़िता) का शव बरामद होने के बाद, शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी. इसके अधिकारियों ने रॉय को भी गिरफ्तार किया था. हालांकि, शहर की पुलिस द्वारा पांच दिनों की शुरुआती जांच के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच का प्रभार CBI को सौंप दिया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष अदालत के आदेश को दोषी को मौत की सजा दिलाने में CBI की विफलता बताया है.

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