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    Home»जोहार ब्रेकिंग»झारखंड में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए HC ने DGP और ATS-NCB को दिए कड़े निर्देश
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए HC ने DGP और ATS-NCB को दिए कड़े निर्देश

    Team JoharBy Team JoharDecember 18, 2024Updated:December 18, 2024No Comments1 Min Read0
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    रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इस सिलसिले में डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस एसपी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. हाई कोर्ट ने नशे के कारोबार को रोकने के लिए बेहतर और प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया. कोर्ट ने पाया कि मादक पदार्थों की जब्ती और सैंपलिंग में पुलिस द्वारा लापरवाही बरती जा रही है. इसे सुधारने के लिए अदालत ने डीजीपी, एटीएस और एनसीबी को मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का आदेश दिया. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब्त मादक पदार्थों की सैंपलिंग व्यवस्थित और सही तरीके से हो.

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    इसके अलावा, कोर्ट ने मादक पदार्थों की बरामदगी की दर में सुधार करने और इससे जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है.

     

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