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    Home»झारखंड»मृ’त सरकारी कर्मियों के NPS खाते से राशि निकासी को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन
    झारखंड

    मृ’त सरकारी कर्मियों के NPS खाते से राशि निकासी को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJune 2, 2025No Comments2 Mins Read
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    मृत
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    Ranchi : झारखंड सरकार ने सेवानिवृत्त मृत सरकारी कर्मियों के NPS खातों (PRAN नंबर) से जमा राशि की अंतिम निकासी को लेकर दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी किए हैं। इस संबंध में पेंशन एवं लेखा निदेशालय की ओर से सभी कोषागार पदाधिकारी और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है।

    क्यों जारी हुई गाइडलाइन?

    निदेशालय ने बताया कि NPS Exit Form (Due to Death) अधूरे तरीके से भेजे जा रहे हैं, जिससे जरूरी जानकारी की कमी के कारण न केवल अनावश्यक पत्राचार हो रहा है, बल्कि लाभार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    क्या-क्या जरूरी है?

    (क) NPS Exit Form में अनिवार्य रूप से निम्न जानकारियां होनी चाहिए:

    • PRAN नंबर
    • दावेदार (Claimant) की फोटो
    • मोबाइल नंबर और ईमेल
    • मृतक की मृत्यु तिथि
    • नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और उनका प्रतिशत शेयर
    • चुना गया एन्युटी प्लान
    • गवाह के हस्ताक्षर और पता
    • सेविंग अकाउंट की जानकारी (खाता संख्या और IFSC कोड)
    • पारिवारिक सूची (सदस्यों के नाम और जन्मतिथि)

    (ख) साथ में ये दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से संलग्न हों:

    • इंडेम्निटी बॉन्ड
    • रिलिंक्विशमेंट डीड
    • मृत्यु प्रमाणपत्र
    • PRAN कार्ड की प्रति
    • बैंक पासबुक या कैंसिल चेक
    • नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का आधार और पैन कार्ड
    • अंचल कार्यालय द्वारा जारी सत्यापित पारिवारिक सूची
    • पारिवारिक पेंशन हेतु PPO की प्रति (Annexure-1B)

    (ग) यदि परिवार पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत पेंशन लेना चाहता है, तो संबंधित निकासी पदाधिकारी के माध्यम से कार्यालय को इसकी सूचना देनी होगी।

    (घ) यदि मृत कर्मचारी आकस्मिक पेंशन योजना (OPS) के तहत कवर थे, तो उसी के अनुसार PPO के साथ NPS Exit Form जमा किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी पोर्टल में “डेथ स्टेटस” अपडेट कराना जरूरी होगा।

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