Dhanbad : वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए रिहाई का आदेश दिया है।
75 वर्षीय फहीम खान फिलहाल जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद हैं और सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर उन्हें जेल से रिहा किया जाए।
फहीम की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम ने अदालत में पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि फहीम ने 29 नवंबर 2024 को रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बेटे इकबाल खान ने पिता की रिहाई की खबर मिलते ही परिवार के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है।
इकबाल खान ने कहा कि अपराध का रास्ता कभी अच्छा परिणाम नहीं देता, इसलिए युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए।
गौरतलब है कि फहीम खान को 1989 में सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था और 2009 से वे जेल में बंद थे। अब हाईकोर्ट के आदेश से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

