शिक्षा सचिव प्रोन्नति की बकाया सुनिश्चित करें या कोर्ट में हों उपस्थित : हाई कोर्ट

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट में शनिवार को बकाया भुगतान से संबंधित एक अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की ग्रेड 4 में प्रोन्नति की तिथि एक अप्रैल की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करें या फिर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव अगली सुनवाई में कोर्ट में सशरीर हाजिर हों। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।

वर्ष 2016 अवमानना याचिका की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं को प्रोन्नति की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश हाई कोर्ट से पारित हुआ था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में रिव्यू याचिका और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था लेकिन राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया था। मामले को लेकर सजेश कुमार सहित मनोज कुमार राय एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।