Patna : शिक्षा विभाग ने सिवान के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। विभाग का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जांच में सही नहीं पाए गए।
गौरतलब है कि निगरानी ब्यूरो ने 6 दिसंबर 2023 को मिथिलेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था और पटना से सिवान तक कई जगह छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद शिक्षा विभाग ने 12 दिसंबर 2023 को उन्हें निलंबित भी किया था।
जांच के लिए विभाग ने संयुक्त सचिव सुनील कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया था। जांच में सभी तीन आरोप अप्रमाणित पाए गए। विभाग ने दोबारा रिपोर्ट मांगी, लेकिन दूसरी बार भी वही निष्कर्ष निकलने पर शिक्षा विभाग ने उन्हें पूरी तरह आरोप मुक्त कर दिया।

इस दौरान मिथिलेश कुमार 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए विभागीय कार्रवाई को पेंशन नियमावली के तहत आगे बढ़ाया गया था। अंत में 19 नवंबर को निदेशक (प्रशासन) ने आदेश जारी कर विभागीय कार्रवाई समाप्त करने की घोषणा कर दी।
हालांकि, निगरानी ब्यूरो की ओर से अब तक इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, जिससे निगरानी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।

