Ranchi : धनबाद के आशाकोठी कोलियरी से जुड़े चर्चित आजसू कार्यालय अगलगी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने वीरेंद्र यादव और राजकुमार यादव को यह राहत दी।
वीरेंद्र यादव 4 फरवरी 2025 से और राजकुमार यादव 9 अप्रैल 2025 से जेल में बंद हैं। दोनों पर आरोप है कि झामुमो नेता कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए धनबाद पुलिस जब पहुंची थी, तब उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इसी दौरान आजसू पार्टी कार्यालय में आगजनी की घटना हुई थी।
इस मामले में मधुबन थाना में कांड संख्या 03/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रत्युश लाला ने पैरवी की।
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