Kolkata : रेलवे में सुरक्षा और ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू किया है। 1 जून से 22 जून के बीच चलाए गए इस विशेष अभियान में आरपीएफ ने बिना वैध कारण के चेन खींचने वाले 102 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त चोक्का रघुवीर के नेतृत्व में की गई। सभी आरोपियों पर रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
आरपीएफ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ट्रेन की चेन खींचना तब तक वैध नहीं माना जा सकता जब तक कि वह वास्तविक आपात स्थिति में न हो। इसका दुरुपयोग ट्रेनों की गति, संचालन और यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
आरपीएफ ने इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को और सख्त किया है। इसके तहत:
- ट्रेनों में आरपीएफ कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है।
- सीसीटीवी के जरिए निगरानी को तेज किया गया है।
- स्टेशनों और ट्रेनों में औचक जांच नियमित की गई है।
आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि वे अलार्म चेन जैसी आपात सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग केवल आवश्यक स्थिति में ही करें, अन्यथा यह एक दंडनीय अपराध है जिसकी सजा कानून में स्पष्ट रूप से तय है।
रेल प्रशासन का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सेवा देना है, लेकिन इसके लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।
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