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    Home»कोर्ट की खबरें»CBI के विशेष न्यायाधीश ने JPSC के पांच अफसरों के खिलाफ दिया जांच का आदेश
    कोर्ट की खबरें

    CBI के विशेष न्यायाधीश ने JPSC के पांच अफसरों के खिलाफ दिया जांच का आदेश

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariMarch 11, 2025Updated:March 11, 2025No Comments2 Mins Read
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    JPSC-2
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    Ranchi : CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने JPSC-2 के पांच अफसरों के खिलाफ नये सिरे से जांच करने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार इन अफसरों में प्रशांत कुमार लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजली का नाम शामिल है. न्यायालय ने अपने आदेश की कॉपी CBI के ब्रांच हेड को भेजने का निर्देश दिया है.

    बता दें कि CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने JPSC-2 के अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान से संबंधित आदेश में लिखा है कि CBI ने इन पांच अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है. CBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच के दौरान प्रशांत लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि यह सभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं. प्राथमिकी में इनके खिलाफ स्पेसिफिक आरोप हैं. इससे संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट में इनके नंबरों में बदलाव किये जाने का ब्योरा उपलब्ध है. जांच अधिकारी ने इन्हें आरोप मुक्त करने के लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है. हालांकि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने की बात कही है.

    न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि JPSC द्वारा की गयी नियुक्तियों में अनियमितता के सिलसिले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. बुद्ध देव उरांव बनाम राज्य सरकार के इस मामले में हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में JPSC-1,JPSC-2 सहित नियुक्तियों के लिए आयोजित की गयी 16 परीक्षाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में भी परीक्षा के दौरान अनियमितता बरतने की बात कही गयी थी. इन तथ्यों के मद्देनजर जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर रिकॉर्ड पर लाना चाहिए था. लेकिन जांच अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है.

    मामले में CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने हसन भाई वली भाई बनाम गुजरात सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में उन अभियुक्तों के खिलाफ नये सिरे से जांच आवश्यक करार दिया है. साथ ही CBI को नये सिरे से जांच कर पूरक आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया है.

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