Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»झारखंड»सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, रकीबुल, उसकी मां और पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद दोषी करार
    झारखंड

    सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, रकीबुल, उसकी मां और पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद दोषी करार

    Team JoharBy Team JoharSeptember 30, 2023Updated:September 30, 2023No Comments4 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची : नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट में फैसला आया है. रकीबुल, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी दोषी करार. पांच अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है. सीबीआई की विशेष अदालत प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल सभी दोषियों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है. दोपहर 2.45 बजे तारा शाहदेव अपने पति के साथ कोर्ट पहुंची. इससे पहले रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल अपनी मां के साथ ढाई बजे सीबीआई कोर्ट पहुंचा था. बता दें कि पहले 26 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके थे. वहीं इस मामले में सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए गए थे. कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता को भी इसका बेसब्री से इंतजार था. आखिर हो भी क्यों न, 9 साल के बाद फैसला आया है. इस दौरान तारा शाहदेव ने बताया कि कोर्ट के न्याय पर पूरा भरोसा है.

    9 साल से लड़ रही लड़ाई

    तारा शाहदेव का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. लेकिन इस केस में हाई प्रोफाइल लोगों ने दबाव बनाया है. उन्होंने कहा कि 9 साल से लड़ाई इसलिए जारी है कि आरोपियों को सजा मिले. इसके लिए वे कभी पीछे नहीं हटेंगी. 8 साल तक चली सुनवाई के दौरान आरोपों को सिद्ध करने के लिए सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 26 गवाह और साक्ष्य पेश किये. वहीं आरोपियों ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 4 गवाह पेश किये थे. सीबीआई ने इस मामले की जांच वर्ष 2015 में शुरू की थी.

    2015 में CBI ने किया टेकओवर

    पूरे देश में चर्चित हुए इस केस को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेकओवर किया. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गयी थी. आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. इसके बाद से तीनों लगातार ट्रायल फेस कर रहे थे.

    2018 में आरोप गठित

    जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गयी थी. आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. इसके बाद से तीनों लगातार ट्रायल फेस कर रहे थे.

    धोखे में रखकर की थी  शादी

    नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था. दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था. तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्‍लाम धर्म कबूलने का दबाव बनाने लगा. तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था.

    कई दिनों तक खाना नहीं

    तारा शाहदेव के मुताबिक, कई-कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था. रकीबुल और उसकी मां दोनों तारा को प्रताड़ित किया. साथ ही धमकी दी कि अगर वह चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे तो वह इस्लाम कबूल कर ले. उसे चेतावनी दी गई थी कि वह ‘सिंदूर’ न लगाए नहीं तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे. तारा ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों की ओर से दहेज की भी मांग की गई. करीब डेढ़ महीने की प्रताड़ना के बाद 17 अगस्त 2014 को अपने भाई को एक घरेलू नौकर के मोबाइल फोन से कॉल किया और उसे पुलिस के साथ अपने ससुराल आने के लिए कहा. इसके बाद तारा को मुक्त कराया गया था.

     

     

     

     

    26 witnesses 26 गवाह 9 years 9 साल CBI court Evidence Johar Live Justice National Shooter plea ranchi recorded in court statement tara shahdev verdict pronounced victim कोर्ट में दर्ज गुहार जोहार लाइव तारा शाहदेव नेशनल शूटर न्याय पीड़िता बयान रांची सबूत सीबीआई कोर्ट सुनाया फैसला
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleफिल्म ‘स्पेशल 26’ से प्रेरित होकर आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम, 4 फर्जी आयकर अधिकारी गिरफ्तार
    Next Article अतिक्रमण हटाने गई टीम पर किया था पथराव, दो गिरफ्तार

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    राजीव झावर को विदेश यात्रा की मिली अनुमति, CBI कोर्ट ने सशर्त लौटाया पासपोर्ट

    July 30, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड: किसानों की कमाई बढ़ाने की तैयारी, शिल्पी नेहा तिर्की ने नगड़ी पैकहाउस को दी मंजूरी

    July 30, 2026
    क्राइम

    तमिलनाडु: फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के मामले में छोटा राजन दोषी करार, CBI कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

    July 30, 2026
    क्राइम

    झारखंड JPSC घोटाला: छात्रों के आंदोलन के बीच CID को मिली बड़ी सफलता, चयनित अभ्यर्थी गिरफ्तार

    July 30, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड: हेमन्त सोरेन ने 26 आजीवन कैदियों की रिहाई को दी मंजूरी, सभी प्रमंडलों में खुलेंगे ओपन जेल

    July 30, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड: मलेरिया के 16,728 केस, 76 फीसदी मामले सिर्फ दो जिलों में

    July 30, 2026
    Latest Posts

    राजीव झावर को विदेश यात्रा की मिली अनुमति, CBI कोर्ट ने सशर्त लौटाया पासपोर्ट

    July 30, 2026

    झारखंड: किसानों की कमाई बढ़ाने की तैयारी, शिल्पी नेहा तिर्की ने नगड़ी पैकहाउस को दी मंजूरी

    July 30, 2026

    तमिलनाडु: फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के मामले में छोटा राजन दोषी करार, CBI कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

    July 30, 2026

    झारखंड JPSC घोटाला: छात्रों के आंदोलन के बीच CID को मिली बड़ी सफलता, चयनित अभ्यर्थी गिरफ्तार

    July 30, 2026

    झारखंड: हेमन्त सोरेन ने 26 आजीवन कैदियों की रिहाई को दी मंजूरी, सभी प्रमंडलों में खुलेंगे ओपन जेल

    July 30, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.