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    Home»कोर्ट की खबरें»न्यूनतम मजदूरी भुगतान मामले में नपे चार प्रतिष्ठान, लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर
    कोर्ट की खबरें

    न्यूनतम मजदूरी भुगतान मामले में नपे चार प्रतिष्ठान, लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर

    Team JoharBy Team JoharOctober 29, 2023Updated:October 29, 2023No Comments2 Mins Read
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    बोकारो : जिले के चार प्रतिष्ठानों पर लेबर कोर्ट की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उल्लंघन मामले में इन चारों प्रतिष्ठानों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है. इन प्रतिष्ठानों में कोजी स्वीट, शिवम हॉस्पिटल, विहान फ्यूल स्टेशन, सुमंगल मोटर्स शामिल हैं. इन प्रतिष्ठानों पर कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई की गई है. श्रम न्यायालय की इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य प्रतिष्ठान संचालकों में हड़कंप का माहौल है.

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    क्या है मामला

    जानकारी के अनुसार, बोकारो के सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार को खबर थी कि कुछ प्रतिष्ठानों में उचित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त ने अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. इसमें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बसंत महतो, लिपिक नीरज सिन्हा, सुबल गोप, संतोष सिंह समेत अन्य शामिल थे. इसके बाद टीम ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया तो कोजी स्वीट, शिवम हॉस्पिटल, विहान फ्यूल स्टेशन, सुमंगल मोटर्स में न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद इन्हें श्रम विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया.

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    श्रमिकों का बयान लेकर प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस

    निरीक्षण के क्रम में इन सभी प्रतिष्ठानों ने अपने कामगारों, श्रमिकों को मजदूरी कम दी जा रही थी. सभी श्रमिकों का बयान लेकर सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया. बताया गया कि कोजी स्वीट को साठ लाख तिरानवे हजार छह सौ अठारह, शिवम हॉस्पिटल को बारह लाख तेरह हजार पांच सौ सैंतालीस, विहान फ्यूल को चार लाख इकतीस हजार सात सौ इकतीस और सुमंगल मोटर्स को छह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ इकहत्तर, कुल:- 84,10,867 (चौरासी लाख दस हजार आठ सौ सड़सठ) रू० मात्र कामगार /श्रमिक को भुगतान करना था, परंतु सभी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कामगारों की बकाया अन्तर राशि का भुगतान नहीं किया गया, इस कारण आज 29 अक्टूबर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया.

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