New Delhi : चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं (PwDs) के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों को ग्राउंड फ्लोर पर रखने और वहां रैंप की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि व्हीलचेयर पर आने वाले दिव्यांग मतदाता और वरिष्ठ नागरिक आसानी से मतदान कर सकें। उन्हें मतदान केंद्रों में प्राथमिकता भी दी जाएगी।
दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में वोटर स्लिप (Accessible Voter Information Slip) जारी की जाएगी। साथ ही, सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल में डमी बैलेट शीट उपलब्ध रहेगी, जिससे वे बिना किसी मदद के ईवीएम पर स्वयं मतदान कर सकें।

नियम 49N के तहत दृष्टिबाधित मतदाता एक सहयोगी को भी साथ ला सकते हैं, जो उनकी ओर से मतदान कर सके। मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं के लिए परिवहन और व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वे ECINET के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
बिहार के सभी 90,712 मतदान केंद्रों पर ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, 292 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन्हें पूरी तरह से दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किया जाएगा।
चुनाव आयोग की यह पहल मतदान प्रक्रिया को समावेशी और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
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