राजधानी में बोरिंग से पहले बोरवेल आपरेटरों को नगर निगम को देनी होगी जानकारी, नहीं देने पर लाइसेंस होगा रद्द

रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग कराने का काम धड़ल्ले से चल रहा है. कोई परमिशन लेकर बोरिंग करा रहा है तो कोई अवैध तरीके से धरती का सीना छलनी कर पानी निकाल रहा है. इसी पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है. जिसके तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने वाली बोरवेल कंपनियों को पहले रांची नगर निगम को सूचना देनी होगी. इसके बाद ही संबंधित जगहों पर बोरिंग के लिए जाएगा. साथ ही यह भी बताना होगा कि बोरिंग नार्मल होगी या डीप बोरिंग. बता दें कि रांची नगर निगम ने शहर में पानी की किल्लत से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान बनाया है. जिसमें बोरिंग से पहले निगम को सूचना देना भी अनिवार्य किया गया है.

5000 मिनीमम फाइन

बोरवेल कंपनी के संचालकों पर नियमों का उल्लंघन करने पार कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत 5 हजार रुपए मिनीमम जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके बाद एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं बोरवेल कंपनी के संचालक का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा. शहर में ग्राउंड वाटर लेवल को बचाने के उद्देश्य से निगम ने यह कदम उठाया है.

निगम में देना होगा फार्म

नगर निगम ने मार्च से ही संचालकों को वाट्सएप ग्रुप में बोरिंग की जानकारी देने का आदेश दिया था. जिसकी जानकारी बोरवेल संचालक दे भी रहे थे. अब नगर निगम ने एक फार्म भरकर जमा करने का आदेश दिया है. रांची नगर निगम में फिलहाल 125 से अधिक बोरिंग आपरेटर रजिस्टर्ड है. इसके अलावा बाहर के या फिर बिना रजिस्ट्रेशन वाले आपरेटर निगम क्षेत्र में बोरिंग नहीं कर सकते है.